जयराम रमेश के खिलाफ परिवाद की सुनवाई टली:पुलिस रिपोर्ट नहीं आई; 6 अक्टूबर को अगली तारीख, देवताओं पर टिप्पणी का मामला

Sep 29, 2026 - 22:53
0
जयराम रमेश के खिलाफ परिवाद की सुनवाई टली:पुलिस रिपोर्ट नहीं आई; 6 अक्टूबर को अगली तारीख, देवताओं पर टिप्पणी का मामला
संभल की चंदौसी अदालत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ दाखिल परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पुलिस रिपोर्ट नहीं आने के कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की नई तारीख तय की है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने यह परिवाद दाखिल किया है। कोर्ट ने पहले ही थाना बहजोई पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस रिपोर्ट नहीं आने के कारण सुनवाई आगे बढ़ गई। मामले में कोर्ट द्वारा पुलिस से रिपोर्ट मांगे जाने की पुष्टि पूर्व की रिपोर्टों में भी हुई है। भोपाल के बयान को लेकर दाखिल किया परिवाद सिमरन गुप्ता का आरोप है कि जयराम रमेश ने भोपाल में कांग्रेस की एक जनसभा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से की थी। उनका कहना है कि इस टिप्पणी से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने अदालत में परिवाद दाखिल किया है। इस आरोप का उल्लेख सितंबर में दाखिल परिवाद की रिपोर्टों में भी किया गया है। धारा 156(3) के तहत मांगी कार्रवाई परिवादी के अधिवक्ता प्रसून कुमार के मुताबिक जयराम रमेश के खिलाफ धारा 156(3) के तहत अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। इसी वजह से मंगलवार की सुनवाई टल गई। तीन बार लग चुकी है तारीख अधिवक्ता प्रसून कुमार ने बताया कि मामले में अब तक तीन तारीख लग चुकी हैं। पुलिस रिपोर्ट नहीं आने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब कोर्ट ने 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। आगे की प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट आने के बाद बढ़ेगी। राहुल गांधी के खिलाफ भी दाखिल की थी याचिका सिमरन गुप्ता इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी चंदौसी कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। यह मामला जनवरी 2025 में दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के 'इंडियन स्टेट' संबंधी बयान को लेकर था। आपके दिए विवरण के अनुसार, नवंबर 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया था।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User