चित्रकूट में 2.55 हेक्टेयर में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त:चित्रकूट प्राधिकरण ने की कार्रवाई, बिना ले-आउट स्वीकृत कराए काटे जा रहे थे प्लॉट
चित्रकूट में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे प्राधिकरण की टीम ने बिहारा गांव में रामशैय्या के पास 2.550 हेक्टेयर जमीन पर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। बिना ले-आउट स्वीकृति के काटे जा रहे थे प्लॉट प्राधिकरण के अनुसार, बिहारा गांव में गाटा संख्या 289/1, 302 और 303 की जमीन पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराए प्लॉट काटे जा रहे थे। इस संबंध में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद प्राधिकरण ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए 16 अक्टूबर 2026 को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की और उसे ध्वस्त करा दिया। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश जिलाधिकारी और साडा अध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि जमीन खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले प्लॉट और ले-आउट की वैधता की जांच जरूर कर लें। प्राधिकरण के मुताबिक, नियमों का पालन करने से अवैध बस्तियों के विकास और जलभराव जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी। कार्रवाई के दौरान लेखपाल आलोक मिश्रा, नायब तहसीलदार कर्वी हिमांशु द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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