दूल्हे की हत्या के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं:जमानत अर्जी खारिज, बारात ले जाते समय रास्तें मारी थी गोली
जौनपुर में दूल्हे आजाद बिंद की हत्या के मामले में आरोपी भोले राजभर को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने मंगलवार शाम 4 बजे यह आदेश सुनाया। शादी से नाराजगी को लेकर धमकी का आरोप मृतक आजाद बिंद के पिता रामलखन बिंद ने खेतासराय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके बेटे आजाद की शादी सोनी बिंद से तय हुई थी। आरोप है कि शादी से नाराज प्रदीप बिंद और रवि यादव ने आजाद को जान से मारने की धमकी दी थी। मंदिर के पास कार रोककर मारी गोली मामला 1 मई 2026 का है। आजाद बिंद कार से मनेछा बादशाही मंदिर के पास से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से आजाद की मौत हो गई। गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने के कारण अधिक खून बहने से मौत की पुष्टि हुई थी। अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक मामलों को भी ध्यान में रखा और भोले राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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