दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की सजा:जालौन में कोर्ट ने 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जालौन में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में उरई की विशेष अदालत ने दोषी अंशू उर्फ अनिल को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें 28 हजार रुपये का जुर्माना भी शामिल है। यह मामला 8 जुलाई 2021 का है। जालौन कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहल्ला मुरलीमनोहर निवासी अंशू उर्फ अनिल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी अंशू उर्फ अनिल को गिरफ्तार कर किशोरी को ढूंढ निकाला। किशोरी की मेडिकल जांच कराई गई और उसके बयान दर्ज हुए। किशोरी ने अपने बयान में आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने केस में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं और आरोपी को जेल भेज दिया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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