एक दिन की डीएम खुशी सिंह की शिकायत पर कार्रवाई:खरिहानी में अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक सील, जनता दर्शन में मिली शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की जांच
आजमगढ़ में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा खुशी सिंह की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। खरियानी बाजार में संचालित एक अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक को जांच के बाद सील कर दिया गया। वहीं, भवन के दूसरे हिस्से में संचालित पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र को निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर संचालन की अनुमति दी गई। कलेक्ट्रेट स्थित जनता दर्शन कक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनने के दौरान खरियानी निवासी शिवकुमार मौर्य ने क्षेत्र में कथित फर्जी एवं अवैध क्लीनिक संचालित होने की शिकायत की थी। इस दौरान एक दिन की जिलाधिकारी खुशी सिंह ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को भेजा और जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा ने शुक्रवार को जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम खरियानी बाजार भेजी। टीम में डिप्टी सीएमओ एवं निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के नोडल अधिकारी डॉ. मोहनलाल तथा पटल सहायक धीरेन्द्र शुक्ल शामिल रहे।
जांच में नहीं मिला डेंटल क्लिनिक का पंजीकरण
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भवन का निरीक्षण किया। जांच में भवन के एक हिस्से में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की व्यवस्था पंजीकृत मिली। निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर उसे संचालित रहने दिया गया। वहीं, भवन के अंदरूनी हिस्से में ‘दांत का अस्पताल’ नाम से डेंटल क्लिनिक संचालित पाया गया। क्लिनिक पर बीडीएस (BDS) का बोर्ड लगा था, लेकिन चिकित्सा प्रतिष्ठान का आवश्यक पंजीकरण नहीं मिला। निरीक्षण के समय क्लिनिक में कोई मरीज मौजूद नहीं था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनपद में संचालित सभी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित पंजीकरण और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिले में बिना आवश्यक पंजीकरण के चिकित्सा प्रतिष्ठान संचालित करने वालों के खिलाफ जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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