एलआईयू के रिश्वत के आरोपी पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट से राहत:ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
पासपोर्ट आवेदकों से रिश्वत लेने के आरोपी एलआईयू के दो पुलिसकर्मियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की सिंगल बेंच ने सत्येंद्र यादव और बालकराम वर्मा की याचिका पर आदेश दिया। इन पर 2021 में बहराइच में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पासपोर्ट आवेदकों से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। वकील चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि एफआईआर वीडियो क्लिप पर आधारित थी। जांच में वीडियो बनाने वाले का पता नहीं चला, न ही कब-कहां बने, और न ही मोबाइल मिला। वकील ने कहा कि जांच में रिश्वत का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, न ही कोई पीड़ित। कोर्ट ने शुरुआती जांच में वीडियो से जुड़े अहम पहलुओं में कमी पाई, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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