गैंगस्टर एक्ट में 4 दोषियों को 5-5 साल की जेल:कोर्ट ने लगाया 10-10 हजार रुपए का जुर्माना, अयाना थाने में 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा
औरैया में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत औरैया पुलिस को सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को पांच-पांच साल की जेल और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 17 अक्टूबर 2026 को औरैया कोर्ट ने सुनाया। मामला अयाना थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा नंबर 97/2018 से जुड़ा है। इसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। हसुलिया गांव के रहने वाले हैं दोषी सजा पाने वालों में सोनू उर्फ छंगे, राहुल पुत्र राजकपूर, पप्पू गुप्ता उर्फ योगेंद्र पुत्र ओमप्रकाश और ब्रजेश शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा शामिल हैं। चारों अयाना थाना क्षेत्र के हसुलिया गांव के निवासी हैं। कोर्ट ने सभी को पांच-पांच साल के कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने इस फैसले को अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई बताया है।
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