गोंडा में मिठाइयों पर निर्मित-एक्सपायरी डेट डालना शुरू:7, 4 और 2 दिन में एक्सपायर हो रही 1800 किलो तक की महंगी मिठाइयां
गोंडा में मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से लोगों को बचाने और उपभोक्ताओं तक ताजी व सुरक्षित मिठाइयां पहुंचाने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने अहम कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से राज्य में मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश का मिठाई दुकानदार कितना पालन कर रहे हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए दैनिक भास्कर के गोंडा संवाददाता अतुल यादव ने गुरुवार शाम 4:30 बजे जिले की मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया। इस दौरान दुकानदार मिठाइयों पर निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करते नजर आए। दुकानदारों ने कहा- आदेश का पालन करने में कोई परेशानी नहीं मिठाई दुकानदारों का कहना है कि वे सरकार के आदेश का पालन करेंगे और उन्हें इस नियम को अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। ग्राहकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज होने से खराब या बासी मिठाइयां खरीदने से बचने में मदद मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को पूरे जिले में लगातार अभियान चलाकर दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मिठाई विक्रेता नए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम जिले में अभियान चलाकर जांच और कार्रवाई कर रही है। गोंडा जिले में छोटी-बड़ी मिलाकर एक हजार से अधिक मिठाई की दुकानें हैं। यहां भी अभियान शुरू हो गया है। कार्रवाई से बचने के लिए शहर के मिठाई दुकानदारों ने नियम का पालन करना शुरू कर दिया है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)