हिट एंड रन में मृतक को 2 लाख मुआवजा:बलिया में परिवहन विभाग ने दी जानकारी, घायल का 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज
बलिया में परिवहन विभाग ने गुरुवार को हनुमानगंज में जन जागरूकता कार्यक्रम किया। एआरटीओ अरुण कुमार राय ने हिट एंड रन मुआवजा, कैशलेस चिकित्सा और राहवीर योजना की जानकारी दी। हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इसमें ऐसे हादसों के पीड़ितों को मुआवजा मिलता है, जहां टक्कर मारने वाला वाहन चालक फरार हो जाता है। मृत्यु पर 2 लाख रुपये और गंभीर घायल होने पर तय मुआवजा मिलता है। राहवीर योजना में घायल की जान बचाने वाले को 25 हजार रुपये का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र मिलेगा। लोगों से अपील की गई कि वे घायलों की मदद करने से पीछे न हटें। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना में रजिस्टर्ड अस्पतालों में घायल का इलाज होगा। हादसे के दिन से अगले सात दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का खर्च सरकार देगी। अस्पताल सीधे ऑनलाइन क्लेम करेगा। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देना जरूरी है।
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