हरदोई में दुष्कर्म-छेड़खानी के दोषी को 10 साल की जेल:ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25 हजार का जुर्माना भी लगा
हरदोई पुलिस और अभियोजन पक्ष को 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत एक और सफलता मिली है। टड़ियावां थाना क्षेत्र के एक गंभीर मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बुधवार की शाम 5:34 पर प्रेस नोट जारी करके इस फैसले की सूचना दी है। यह मामला 28 मई 2021 को दर्ज हुआ था। एक युवती ने शिकायत की थी कि 27 मई 2021 की शाम करीब 7 बजे, जब वह अपने पुराने घर गई थी, तब गांव के शैलेन्द्र ने उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने उसे लात-घूंसों से मारा-पीटा। इस मामले में मारपीट और गाली-गलौज के आरोप भी लगे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद अदालत में मजबूत सबूत पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद, एडीजे एफटीसी (W) हरदोई कोर्ट ने शैलेन्द्र सिंह को धारा 376 और 354 भादंवि के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस सफल पैरवी में अभियोजन अधिकारी सत्यम तिवारी, तत्कालीन उप-निरीक्षक शिवराज सिंह और पैरोकार अविनाश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
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