हरदोई में पूर्वप्रधान,पंचायतसदस्य को ब्लैकमेल करने का आरोप:सोशल मीडिया पर गाली-गलौज, पूर्व प्रधान की शिकायत पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज
हरदोई में कोतवाली देहात पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गाली-गलौज और ब्लैकमेल करने के आरोप में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भूरटीकुर निवासी अरुण कुमार बाजपेयी उर्फ पिंटू बाजपेयी की तहरीर पर पुलिस ने विमल बाजपेयी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(ए) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत कार्रवाई की है। एफआईआर 30 सितंबर की रात करीब 9:48 बजे दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को सोशल मीडिया कमेंट की छायाप्रतियां भी उपलब्ध कराई हैं। पुलिस ने मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक समर बहादुर सिंह को सौंपी है। अरुण कुमार के मुताबिक गांव का ही विमल बाजपेयी उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार टिप्पणियां करता है। आरोप है कि वह गाली-गलौज करने के साथ उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों से उनकी छवि प्रभावित हो रही है और परिवार मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। परिवार को अनहोनी की आशंका जताई शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी की गतिविधियों के कारण उन्हें और परिवार को किसी अनहोनी की आशंका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट की छायाप्रति पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पहले ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रहे अरुण कुमार ने शिकायत में अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार उनकी मां 2005 से 2010 तक नयागांव हबीबपुर की प्रधान रही थीं। इसके बाद वह 2010 से 2015 तक ग्राम प्रधान और 2015 से 2020 तक जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। डिजिटल सामग्री की जांच करेगी पुलिस पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर संख्या 0461/2026 दर्ज की है। जांच में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किए गए कमेंट, उपलब्ध डिजिटल सामग्री और शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की पड़ताल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
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