जालौन में दो आरोपियों को सजा:एक को 6 साल 3 माह जेल, दूसरे को जेल में बिताई अवधि की सजा
जालौन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने अलग-अलग मामलों में दो व्यक्तियों को सजा सुनाई है। जिसमें एक अभियुक्त को 6 साल तीन माह की, जबकि दूसरे को 2 वर्ष की अधिक की अवधि की सजा सुनाई है। जिसकी जानकारी शाम 8:00 बजे विज्ञप्ति जारी कर दी गई। कोतवाली उरई में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 221/20 में इंद्रानगर निवासी राजू पुत्र पंचम के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट उरई के के न्यायाधीश अभिषेक खरे की अदालत में हुई। मॉनीटरिंग सेल एवं कोतवाली उरई पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त राजू को दोषी पाते हुए छह वर्ष तीन माह के कारावास एवं 7,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। डकैती की तैयारी के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा दूसरे मामले में कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 877/23 के तहत शान्तिनगर निवासी बंटे पुत्र रूप सिंह के खिलाफ धारा 399 और 401 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजे स्पेशल डकैती कोर्ट उरई में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त बंटे को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई दो वर्ष आठ माह की अवधि को सजा के रूप में मानते हुए 5,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पहले मामले में अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक मॉनीटरिंग सेल परमहंस तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह एवं कोर्ट पैरोकार विजय राज की भूमिका रही। वहीं दूसरे मामले में एडीजीसी महेंद्र विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल कोर्ट मुहर्रिर प्रेम किशोर एवं कांस्टेबल राहुल लवानिया ने पैरवी में सहयोग किया।
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