झांसी में महंत वैदेही वल्लभ शरण पर FIR दर्ज:महिला का आरोप-मुझसे मधुर संबंधों का फायदा उठाकर किया धोखा,10.80 लाख हड़प लिए
झांसी में प्लॉट बेचने के नाम पर महिला से 10.80 लाख रुपए लेने और बाद में बैनामा नहीं करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महंत वैदेही वल्लभ शरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि रुपए वापस मांगने पर महंत ने उसे जान से मारने की धमकी दी और परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबा का अटा से जुड़ा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गंदीगर का टपरा निवासी महिला शालिनी पांडेय पत्नी दिलीप पांडेय ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि महंत वैदेही वल्लभ शरण चेला (आत्मज राम दुलारी शरण) निवासी स्वर्ग द्वार अयोध्या, फैजाबाद, हाल निवासी बड़ागांव रूरल, झांसी से उसके अच्छे संबंध थे। इसी दौरान दोनों के बीच बड़ागांव गेट बाहर बाबा का अटा क्षेत्र में स्थित प्लॉट का सौदा 10.80 लाख रुपए में तय हो गया। महिला का आरोप है कि सौदे के तहत उसने 15 सितंबर 2023 को 5.80 लाख रुपए नगद और 21 अक्टूबर 2023 को 5 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए महंत को दिए थे। पूरी रकम लेने के बाद भी महंत वैदेही वल्लभ शरण ने प्लॉट का बैनामा नहीं कराया। महिला के मुताबिक, बैनामा कराने की बात कहने पर महंत लगातार प्लॉट से जुड़ा विवाद होने का हवाला देकर बाद में बैनामा करने का भरोसा देता रहा। लेकिन प्लॉट उसके नाम नहीं किया। रुपए वापस मांगे तो धमकी देने का आरोप महिला का आरोप है कि इसी साल 20 जून को उसने महंत से अपने 10.80 लाख रुपए वापस मांगे थे। आरोप है कि महंत ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया और कार्रवाई करने पर हत्या कराने की धमकी दी। साथ ही परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देने का भी आरोप है।
महिला का कहना है कि उसने पहले कोतवाली पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 23 जुलाई को एसएसपी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी। इसके अलावा मुख्यमंत्री को आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत और कोतवाली में ई-एफआईआर भी की गई लेकिन उसे राहत नहीं मिली। महिला अंत में न्यायालय पहुंची, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अब पुलिस ने महंत वैदेही वल्लभ शरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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