कैंट में एसिड अटैक में युवक को 10 साल कैद:आरोपी बेटा बरी, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम
कैंट में पुरानी रंजिश में 22 साल के युवक पर एसिड फेंकने वाले को एडीजे–01 की कोर्ट ने 10 साल कैद व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जनवरी 2023 में बेटे से झगड़े के बाद पिता ने वारदात को अंजाम दिया था। युवक की मां ने पिता–पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बेटे को बरी कर दिया। 10 जनवरी 2023 को पीड़ित की मां ने दर्ज कराया था मुकदमा मैकूपुरवा निवासी शांति ने कैंट थाने में 10 जनवरी 2023 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका बेटा बब्लू (22) 9 जनवरी को हरदेवन मंदिर के पास अपने तीन–चार दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी इलाके में रहने वाले महेश ने उसके बेटे पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। परिजनों ने उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना के बाद आरोपी महेश मौके से फरार हो गया था। शांति के मुताबिक घटना से तीन दिन पहले पैसों के लेनदेन के कारण बब्लू का महेश के बेटे रिंकू से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से महेश बेटे से खुन्नस रखे हुए था। पुलिस ने आरोपी पिता–पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था। मामला एडीजे–01 की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन ने पेश किए 11 गवाह एडीजीसी शिवभगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी महेश को दोषी करार दिया, जबकि बेटे को साक्ष्यों को अभाव में बरी कर दिया गया है।
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