कानपुर देहात में पति-ससुर को आजीवन कारावास:महिला ने मरने से पहले बताई थी आपबीती, मिट्टी का तेल डालकर जलाया था
कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र में करीब सात साल पहले हुई विवाहिता की मौत के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। दहेज हत्या के इस मामले में मंगलवार को पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई अदालत के फैसले के बाद मामले में लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। मामला दिसंबर 2019 का है। सजेती क्षेत्र के धीरपुर निवासी रामरतन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब चार वर्ष पहले रामपुर गांव निवासी एक युवक के साथ की थी। आरोप लगाया गया था कि शादी के समय सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था,इसके बाद भी ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। मायके पक्ष का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 14 दिसंबर 2019 की रात विवाहिता के साथ गंभीर घटना हुई। आरोप है कि ससुराल में उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। आग की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों और पुलिस की मदद से उसे उपचार के लिए हमीरपुर अस्पताल ले जाया गया,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में घटना से जुड़े गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।अभियोजन के मुताबिक महिला ने मौत से पहले तहसीलदार के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया था,जिसमें उसने आग लगाए जाने से जुड़ी बात बताई थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मौके से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद पति और ससुर को दोषी ठहराया। फैसले में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के इस निर्णय के बाद वर्ष 2019 से चल रहे मामले में अब न्यायिक स्तर पर फैसला सामने आया है।
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