खुली मिठाइयों पर 15 अक्टूबर से लिखनी होगी 'यूज-बाय डेट':नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई, ग्राहकों को मिलेगी ताजी मिठाई की जानकारी

Sep 29, 2026 - 16:05
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खुली मिठाइयों पर 15 अक्टूबर से लिखनी होगी 'यूज-बाय डेट':नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई, ग्राहकों को मिलेगी ताजी मिठाई की जानकारी
कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अब दुकान पर खुली मिठाई खरीदते समय सिर्फ कीमत पूछना पर्याप्त नहीं होगा। मिठाई कितने समय तक खाने योग्य है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। प्रदेश सरकार 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर ‘यूज-बाय डेट’ लिखना अनिवार्य करने जा रही है। अभी पैक्ड खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी या उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी दी जाती है, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को यह जानकारी आसानी से नहीं मिलती। नए नियम के बाद दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों के साथ उनके इस्तेमाल की अंतिम तारीख भी स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इससे ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी खरीदारी के समय ही मिल सकेगी। खासकर दूध, खोया और अन्य जल्दी खराब होने वाली सामग्री से तैयार मिठाइयों को लेकर ग्राहक अधिक सतर्क हो सकेंगे। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के साथ मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है। नियम लागू होने के बाद खाद्य विभाग की टीमें मिठाई की दुकानों पर जांच अभियान चलाएंगी। कानपुर देहात के सहायक आयुक्त खाद्य राम औतार ने बताया कि खाद्य आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर ‘यूज-बाय डेट’ लिखने की व्यवस्था लागू की जाएगी। जिले के मिठाई दुकानदारों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से अभियान चलाकर दुकानों की जांच की जाएगी। नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब मिठाई खरीदते समय स्वाद के साथ उसकी ‘यूज-बाय डेट’ भी जरूर देखें, ताकि मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी स्पष्ट रहे।

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