किशोरी से छेड़खानी, दोषी को 4 साल की जेल:अंबेडकरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार जुर्माना भी लगा
अंबेडकरनगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। घटना 18 अगस्त 2022 की है। अभियोजन के अनुसार, किशोरी घर में सो रही थी। उसकी मां घास काटने बाहर गई थी। तभी इल्तिफातगंज कस्बे के सलारगढ़ निवासी वकील अहमद ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचक ने छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने किशोरी की मां समेत करीब आधा दर्जन गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने वकील अहमद को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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