लूटकांड के मामले मे दोषी को 7 साल सजा:औरैया में महावीर कोरी पर 50 हजार अर्थदंड, आधी राशि पीड़ित को मिलेगी; 20 साल पहले पुराना मामला
औरैया में विशेष न्यायाधीश महेश कुमार ने 20 साल पुराने लूट के मामले में फैसला सुनाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविन्दनगर में अभियुक्त महावीर कोरी को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे सात साल की कड़ी कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सरकारी वकील उमेश राजपूत ने बताया कि यह मामला साल 2006 का है। 23/24 मई 2006 की रात करीब तीन बजे गोविन्दनगर निवासी पुष्पेन्द्र सिंह सेंगर ने शिकायत दर्ज कराई थी। बदमाशों ने श्यामसुन्दर गुप्ता के घर में घुसकर मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। बदमाश दूसरे घर में घुसकर चांदी के सामान, जेवरात, कपड़े और नकदी लूट ले गए थे। शिकायतकर्ता ने एक बदमाश की पहचान महावीर कोरी के रूप में की थी। पुलिस ने महावीर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। लंबे समय तक मामला चला और इकलौते गवाह श्यामसुन्दर गुप्ता की गवाही के बाद फैसला आया।
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