मैनपुरी में समाजसेवी किशनदुबे की जमानत पर सुनवाई आज:गैर-जमानती वारंट पर हुई थी गिरफ्तारी, समर्थकों ने कोतवाली पर किया था हंगामा
आर्म्स एक्ट के मामले में गैर-जमानती वारंट पर गिरफ्तार किए गए समाजसेवी किशन दुबे की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। कोतवाली पुलिस ने सोमवार को वारंट के अनुपालन में किशन दुबे को गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उनके अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। किशन दुबे की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को उनके समर्थक कोतवाली पहुंच गए थे। यहां काफी संख्या में लोगों के जुटने से हंगामे की स्थिति बन गई थी। समर्थकों ने कोतवाली का घेराव किया और मुख्य द्वार के सामने गाड़ियां आड़ी-तिरछी खड़ी कर जाम लगा दिया था। करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए किशन दुबे को मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया था। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर पुलिस के सोशल मीडिया सेल की ओर से एक सूचना जारी की गई। पुलिस के मुताबिक किशन दुबे के खिलाफ मैनपुरी, कानपुर नगर और हाथरस में हत्या, जानलेवा हमला, बलवा और आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि छह मामलों में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और मैनपुरी में गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी प्रचलित है। पुलिस के अनुसार 28 सितंबर को किशन दुबे पुत्र महेश चंद्र, निवासी गोपालनगर, थाना कोतवाली मैनपुरी, उम्र करीब 45 वर्ष, के खिलाफ एसीजे (जेडी) कोर्ट नंबर-6 द्वारा केस नंबर 219/25 में गिरफ्तारी वारंट और धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस जारी था। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में लगातार फरार चल रहे थे। इसी के अनुपालन में मुकदमा संख्या 564/08, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली मैनपुरी के मामले में गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी की जानकारी होने के बावजूद किशन दुबे ने समर्थकों की भीड़ एकत्र कर कोतवाली के सामने जाम लगाने और कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया। पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण भी जारी किया है। पुलिस के रिकॉर्ड में ये सात मुकदमे दर्ज पुलिस के अनुसार किशन दुबे के खिलाफ पहला मुकदमा 94/2022 धारा 147, 148, 171ग, 307 और 336 भादवि में कोतवाली मैनपुरी में दर्ज है। दूसरा मुकदमा 608/2022 धारा 186, 323, 332, 353, 427, 504 और 506 भादवि में कोतवाली मैनपुरी में दर्ज है। तीसरा मुकदमा 139/2009 धारा 302 और 201 भादवि में थाना शिवराजपुर, कानपुर नगर में दर्ज है। चौथा मुकदमा 564/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट में थाना कोतवाली मैनपुरी का है। पांचवां मुकदमा 397/2003 धारा 302 और 307 भादवि में कोतवाली मैनपुरी, छठा मुकदमा 96/2003 धारा 307 भादवि में थाना हाथरस गेट और सातवां मुकदमा 97/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट में थाना हाथरस गेट, हाथरस का बताया गया है। इनमें छह मामलों में आरोपपत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। मैनपुरी में गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी प्रचलित है। अब किशन दुबे की जमानत याचिका पर आज बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी।
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