मिठाई पर अब लिखनी होगी बनने और इस्तेमाल की तारीख:प्रदेश सरकार की पहल, 15 अक्तूबर से लागू होगा नियम, मिर्जापुर में दुकानदार होंगे जागरूक

Sep 29, 2026 - 19:03
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मिठाई पर अब लिखनी होगी बनने और इस्तेमाल की तारीख:प्रदेश सरकार की पहल, 15 अक्तूबर से लागू होगा नियम, मिर्जापुर में दुकानदार होंगे जागरूक
मिर्जापुर। मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों को अब दुकान पर ही मिठाई के निर्माण और इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश सरकार के नियमों के तहत मिठाई दुकानदारों को मिठाई तैयार करने की तारीख और उसके इस्तेमाल की अवधि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए मिठाई कारोबारियों को जागरूक करने की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सुशील कुमार सिंह ने बताया कि दुकानदारों को निर्माण और इस्तेमाल की तारीख अंकित करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को ताजी और सुरक्षित मिठाई उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग होती है। विभाग की ओर से बताए गए मानकों के अनुसार लड्डू जैसी मिठाइयों को दो दिन के भीतर, चाशनी वाली मिठाइयों को करीब 12 घंटे और दूध से बनी मिठाइयों को करीब चार घंटे में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं कुछ अन्य मिठाइयों की निर्धारित अवधि पांच दिन तक हो सकती है। दुकानदारों को संबंधित मिठाई की प्रकृति और निर्धारित अवधि के अनुसार ग्राहकों को जानकारी देनी होगी। नई व्यवस्था से ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी की जानकारी मिल सकेगी। इससे लंबे समय से रखी मिठाई को ताजा बताकर बेचने की शिकायतों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। विभाग का कहना है कि निर्माण और इस्तेमाल की अवधि स्पष्ट होने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। राजन गुप्ता ने नियम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिलना जनहित में जरूरी है। इससे दुकानदार और ग्राहक दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार पहले दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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