नाबालिग को ले जाने के दोषी को 3 साल कैद:कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया, मिशन शक्ति टीम ने की पैरवी

Oct 08, 2026 - 21:20
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नाबालिग को ले जाने के दोषी को 3 साल कैद:कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया, मिशन शक्ति टीम ने की पैरवी
फिरोजाबाद में गुरुवार शाम नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में मिशन शक्ति टीम ने प्रभावी पैरवी की। पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा नारखी थाना क्षेत्र के नगला सोंठ निवासी प्रमोद कुमार ने 11 नवंबर 2024 को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि नया बांस निवासी अतुल पुत्र टीकम सिंह उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 399/2024 दर्ज किया था। इसमें BNS की धारा 137(2), 87 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। किशोरी बरामद, आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था। आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने आरोप पत्र संख्या 353/2024 को 28 दिसंबर 2024 को न्यायालय में दाखिल किया। मिशन शक्ति टीम ने की प्रभावी पैरवी मामले में मिशन शक्ति टीम ने न्यायालय में लगातार पैरवी की। साक्षियों को समय से अदालत में पेश कराया गया। पुलिस की पैरवी के बाद न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया। उसे 3 साल के कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इनकी भूमिका रही सराहनीय प्रकरण की पैरवी में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक बनवारी लाल, पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, महिला हेड कांस्टेबल राजवती और महिला कांस्टेबल संध्या की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला और बाल अपराधों के मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा।

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