नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की सजा:भदोही में कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

Oct 01, 2026 - 22:39
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की सजा:भदोही में कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
भदोही में नाबालिग से छेड़छाड़ और उससे जुड़े अपराधों के मामले में भदोही की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी शाहिल हाशमी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला ऊंज थाना क्षेत्र का है। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था केस पुलिस के मुताबिक, शाहिल हाशमी के खिलाफ नाबालिग की गरिमा भंग करने और उससे जुड़े अपराधों के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, 376 और 366 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी। विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), ज्ञानपुर, भदोही की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद शाहिल हाशमी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन और एडीजीसी धीरज शुक्ला की पैरवी के चलते दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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