नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपी को 3 साल जेल:मारपीट के केस में दो अन्य को भी 3-3 साल का कारावास मिला
सिद्धार्थनगर जिले में दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। एक मामले में नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की जेल हुई। दूसरे मामले में मारपीट के दो आरोपियों को भी तीन-तीन साल की कैद मिली है। इटवा थाना क्षेत्र में 2018 में नाबालिग से छेड़खानी का केस दर्ज हुआ था। करीब आठ साल बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी रामकिशोर को दोषी माना। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने उसे तीन साल की कठोर जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, ढेबरुआ थाना क्षेत्र में 2020 में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने करीब छह साल बाद फैसला सुनाया। पचपेड़वा गांव के रामविलास और रामबहादुर को तीन-तीन साल की जेल और 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई।
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