नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दोषी को उम्रकैद:बुलंदशहर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, 2.99 लाख का जुर्माना
बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली इलाके में 2024 में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार शाम 4 बजे दोषी जैद को उम्रकैद और कुल 2.99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एडीजीसी एडवोकेट वरुण कौशिक ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के लिए जैद को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना हुआ है, जो पीड़िता को मिलेगा। धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत 10 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। अदालत ने जैद को एक महीने में पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अपहरण और शादी के लिए मजबूर करने पर 10 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना तय हुआ। नाबालिग को भगा ले जाने और छिपाने के जुर्म में 7-7 साल की जेल और 7-7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने साफ किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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