नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल का कारावास:सिद्धार्थनगर में कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
सिद्धार्थनगर के पथरा बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी अजीज उर्फ अजीजुल्लाह को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया। मामले की शुरुआत नाबालिग के पिता की शिकायत से हुई थी। उन्होंने पथरा बाजार थाने में अपनी बेटी के साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने अजीज उर्फ अजीजुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत और गवाह पेश किए। तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद यह सजा सुनाई गई। पैरवी में अभियोजक पवन कुमार पाठक और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी चन्द्रिका प्रसाद ने अहम भूमिका निभाई।
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