नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद:बुलंदशहर में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
बुलंदशहर में शनिवार शाम 5 बजे एडीजे-पॉक्सो कोर्ट-01 ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामला वर्ष 2021 का है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप पुलिस के अनुसार, खुर्जा नगर क्षेत्र के ढाकर गांव निवासी शहनवाज पुत्र शमशाद ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में 11 अप्रैल 2021 को संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 27 अप्रैल 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मॉनीटरिंग सेल ने की प्रभावी पैरवी पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल ने मामले को प्राथमिकता पर लिया। कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत चौधरी ने शहनवाज को दोषी ठहराया और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इनकी रही अहम भूमिका मामले में अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार सिंह और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अरविंद चौधरी की भूमिका रही। पुलिस ने फैसले को प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया।
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