नेपाली महिला को मादक-पदार्थ तस्करी में 12 साल की सजा:कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, न भरने पर 6 माह और जेल में रहना होगा

Oct 06, 2026 - 19:51
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नेपाली महिला को मादक-पदार्थ तस्करी में 12 साल की सजा:कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, न भरने पर 6 माह और जेल में रहना होगा
बहराइच में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक नेपाली महिला को मादक पदार्थ तस्करी में 12 साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा। यह मामला 3 मई 2017 का है। रूपईडीहा पुलिस ने नेपाल के सल्यान जिले के गवीसा लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर तीन निवासी सुनीता पुन (31) को 2 किलो 502 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/23/29 के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर इस मामले की पैरवी की गई। जांच पूरी होने के बाद 30 जून 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार प्रथम की अदालत में सुनवाई हुई। मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, सरकारी वकील पंकज श्रीवास्तव, कोर्ट मोहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी चंदा देवी और थाना पैरोकार आरक्षी अभिमन्यु कुमार की पैरवी के बाद अदालत ने सुनीता पुन को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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