फिरोजाबाद में 4.41 क्विंटल गांजा तस्करी के 9-दोषियों को सजा:कोर्ट ने मुख्य आरोपी यशपाल को 20 साल की जेल दी, 13 लाख रुपए का जुर्माना
फिरोजाबाद में 4.41 क्विंटल गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने नौ दोषियों को सजा सुनाई है। अपर जिला जज-7 की अदालत ने छह दोषियों को 10-10 साल, दो दोषियों को 15-15 साल और मुख्य आरोपी यशपाल को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 13 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2021 में ट्रक से पकड़ा गया था 4.41 क्विंटल गांजा मामला 4 नवंबर 2021 का है। एसटीएफ की टीम शिकोहाबाद में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक की तलाशी में 4.41 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। टीम ने ट्रक चालक रिंकु शर्मा और पंकज शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया था। पूछताछ और जांच के दौरान मामले में विपिन पंडित का नाम सामने आया। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। जांच में नीरज गुप्ता, नीरज सैनी, नीरज उर्फ बीटू, विवेक, शिशुपाल और यशपाल समेत कुल नौ आरोपियों के नाम सामने आए। छह दोषियों को 10-10 साल की सजा अदालत ने रिंकु शर्मा, पंकज शर्मा, विपिन पंडित, नीरज गुप्ता, नीरज सैनी और नीरज उर्फ बीटू को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दो को 15 साल, मुख्य आरोपी को 20 साल जेल विवेक और शिशुपाल को अदालत ने 15-15 साल के कारावास की सजा दी। दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, मामले के मुख्य आरोपी यशपाल को सबसे अधिक 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह सभी नौ दोषियों पर कुल 13 लाख रुपए का जुर्माना हुआ।
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