फिरोजाबाद में अपहरण के दोषी को छह साल की सजा:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक लाख जुर्माना, चार अन्य को भी जेल
फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत दो अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों को सजा सुनाई गई है। इनमें अपहरण के एक दोषी को छह साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला नगला खंगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी आकाश पुत्र रामलाल उर्फ लल्लू निवासी सिसहट, जसवंतनगर, इटावा को कोर्ट ने दोषी पाया। एएसजे एफटीसी-2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विमल वर्मा ने 25 सितंबर को उसे यह सजा सुनाई। दूसरे मामले में, शिकोहाबाद थाने में दर्ज केस में चार अन्य दोषियों को सात-सात साल की जेल हुई है। इनमें गीतम सिंह, प्रीतम यादव, अंकुश और गौतम यादव शामिल हैं, जो रहट गली, शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। इन सभी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों मामलों में अच्छी जांच, मॉनिटरिंग और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी से दोषियों को सजा मिली है।
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