फर्जी मेडिकल लीव से वेतन लेने पर शिक्षक निलंबित:शामली के विद्यालय अभिलेखों में फर्जी हाजिरी का भी आरोप, 7 दिन में जांच के निर्देश
शामली के उच्च प्राथमिक विद्यालय धनैना में फर्जी चिकित्सीय अवकाश के आधार पर वेतन लेने और स्कूल रिकॉर्ड में गलत हाजिरी दर्ज करने के आरोप में सहायक अध्यापक संजीव कुमार को बेसिक शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने 28 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया। शिक्षक पर अधिकारियों को गुमराह करने और गलत तरीके से वेतन लेने के आरोप हैं। विभाग ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए सरकारी सेवक नियमावली के तहत उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। सात दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शामली को जांच अधिकारी बनाया गया है। उन्हें निलंबित शिक्षक से जुड़े मामले की जांच कर सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। भैंसवाल स्कूल से जोड़ा गया निलंबन अवधि में संजीव कुमार को उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसवाल से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता उन्हें तभी मिलेगा, जब वे निलंबन अवधि में किसी अन्य रोजगार या काम में शामिल नहीं होंगे।
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