पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद:बाराबंकी में 8 साल के बेटे की गवाही बनी अहम कड़ी, कोर्ट ने 13-13 हजार का जुर्माना भी लगाया
बाराबंकी के घुंघटेर थाना क्षेत्र में दस महीने पहले हनुमंत लाल गौतम की हत्या में अदालत ने उनकी पत्नी पूजा गौतम और प्रेमी कमलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने दोनों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आठ साल के बेटे यश कुमार की गवाही अहम रही। एडीजीसी राकेश कुमार तिवारी के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025 को राम शंकर गौतम ने शिकायत दर्ज कराई। उनके भाई हनुमंत लाल और पत्नी पूजा में झगड़ा होता था, पूजा की फतेहपुर के कमलेश से दोस्ती हो गई। घटना वाले दिन पूजा पति और बच्चों संग लखनऊ से लौटते समय रात तीन बजे ददेरा-पिडसवा रोड पर प्रेमी कमलेश संग मिलकर हनुमंत पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद पूजा बच्चों संग कमलेश के ऑटो से लखनऊ गई। उसने बहन को एक्सीडेंट बताकर पुलिस को सूचना दी। जांच में यह हत्या का मामला निकला। बेटे यश कुमार ने बताया कि मां ने कमलेश संग मिलकर पिता को सरिया से मारा था। कोर्ट ने पूजा और कमलेश को दोषी करार कर उम्रकैद की सजा सुनाई।
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