शाहजहांपुर में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद:नाबालिग के अपहरण और पाक्सो के दोषी को 10 साल जेल, दोनों मामलों में जुर्माना

Sep 30, 2026 - 20:49
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शाहजहांपुर में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद:नाबालिग के अपहरण और पाक्सो के दोषी को 10 साल जेल, दोनों मामलों में जुर्माना
शाहजहांपुर में कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में बुधवार को फैसला सुनाया। रोजा थाना क्षेत्र के सिसौआ गांव में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। वहीं निगोही थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की कठोर कैद और 1.55 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दहेज में 5 लाख रुपए मांगने का आरोप पहला मामला रोजा थाना क्षेत्र के सिसौआ गांव का है। 28 नवंबर 2023 को उमेश गुप्ता पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा था। मृतका के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उमेश और उसके ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उमेश को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नाबालिग के अपहरण में 10 साल की सजा दूसरा मामला निगोही थाना क्षेत्र का है। 14 अक्टूबर 2019 को घूरखेड़ा गांव निवासी रोहित पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एडीजे-8 कोर्ट में हुई। कोर्ट ने रोहित को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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