संभल की सीनियर सिविल कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई:बिना किसी कार्रवाई की सुनवाई टली, विवादित धार्मिकस्थल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व होने के कारण संभल के विवादित धार्मिकस्थल श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई है। दोनों पक्षों को कोर्ट से 16 अक्टूबर की तिथि मिली है। मंगलवार को जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला न्यायालय की सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश आदित्य सिंह की कोर्ट में आज भी सुनवाई टली है। पिछली तारीखों की तरह इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित करने के कारण अगली तिथि नियत कर दी गई, वहीं विवादित धार्मिक स्थल की सुनवाई को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील वारसी ने कहा कि आज सुनवाई होनी थी, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व होने के कारण डेट फिक्स हो गई है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, जो ऑर्डर करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, जो ऑर्डर करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। हिंदू पक्ष के श्रीगोपाल शर्मा एड. ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है, इसलिए अग्रिम बिना किसी कार्यवाही होते हुए 16 अक्टूबर नियत हुई है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है। इसलिए अग्रिम बिना किसी कार्यवाही होते हुए 16-10-26 नियत हुई है। 19 नवंबर 2024 के कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें हाईकोर्ट भेजा गया और 18 मई 2025 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था, इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने संभल की शाही जामा मस्जिद को श्रीहरिहर मंदिर होने का दावा सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन शाम को पहले चरण का सर्वे हुआ और दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर 2024 को हुआ, इस दौरान हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सर्वे को बाधित करते हुए हिंसा भड़क गई, पुलिस पर पथराव-फायरिंग की गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, चर्चित ASP अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए।
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