वृद्ध महिला को गोली मारने वाले को आजीवन कारावास:बहराइच में छह साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में दूसरे आरोपी को 7 साल की सजा
बहराइच में छह साल पहले एक वृद्ध महिला को गोली मारने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने मुख्य आरोपी संजय को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। दूसरे आरोपी छोटू उर्फ अमरेन्द्र कुमार को सात साल की साधारण कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। यह घटना हुजूरपुर थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा, खरहा गांव में 18 अक्टूबर 2020 को हुई थी। पूनम देवी ने शिकायत में बताया था कि पुराने विवाद को लेकर संजय, छोटू और बड़कऊ उनके घर आए थे। मां बुधना देवी ने विरोध किया तो संजय ने तमंचे से गोली चला दी, जो उनके बाएं सीने में लगी। बड़कऊ ने भी डंडे से वार किया था। घायल बुधना देवी को उनके बेटे विकास ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि दोषियों ने कमजोर महिला को पीटा और गोली मारी, जिसके छर्रे आज भी उनके सीने में हैं।
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