वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी:अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया शिविर
औरैया में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर औरैया के आनेपुर स्थित वृद्धाश्रम में गुरुवार तीन बजे विधिक जागरूकता शिविर लगा। यह शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया के अध्यक्ष मयंक चौहान के आदेश से आयोजित हुआ। शिविर में वृद्धजनों को 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत उनके अधिकारों और संरक्षण की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि वे अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध विधिक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
इस दौरान निःशुल्क कानूनी सहायता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं और सहायता पाने की प्रक्रिया समझाई गई। किसी भी कानूनी समस्या या मदद के लिए NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करने को कहा गया। शिविर में वृद्धजनों की समस्याएं सुनी गईं और उन्हें कानूनी सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि शोषण या अधिकारों के उल्लंघन पर वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान वृद्धाश्रम के मैनेजर और PLV ललता प्रसाद मौजूद रहे।
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