यूपी सरकार आलू भंडारण पर देगी 100 रुपये/क्विंटल अनुदान:किसानों को मिलेगा लाभ, 16 अक्टूबर 2026 तक करें आवेदन
अम्बेडकरनगर में निजी शीतगृहों में आलू भंडारित करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत किसानों को आलू के भंडारण प्रभार पर 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 16 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। अधिकतम 200 क्विंटल आलू पर मिलेगा अनुदान जिला उद्यान अधिकारी के मुताबिक एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल और 200 क्विंटल आलू के भंडारण पर अनुदान दिया जाएगा। योजना में पट्टाधारक किसानों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, शीतगृह से आलू निकालने के बाद ही अनुदान की राशि देय होगी। परिवार और जमीन के रिकॉर्ड से तय होगी पात्रता योजना के लिए किसान की पात्रता परिवार रजिस्टर और भू-अभिलेखों के आधार पर तय की जाएगी। परिवार के सदस्यों को भू-अभिलेख में दर्ज रकबे के अनुसार अलग-अलग अनुदान का लाभ मिलेगा। स्वीकृत राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड या कृषक आईडी से ई-केवाईसी, बैंक पासबुक या चेकबुक की छायाप्रति, अद्यतन खसरा-खतौनी, शीतगृह की आमद रसीद, भंडारण रसीद, भंडारण प्रभार भुगतान रसीद, निकासी रसीद और गेट पास समेत जरूरी दस्तावेज देने होंगे। कोल्ड स्टोरेज या ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन जिला उद्यान अधिकारी हरीशंकर ने सोमवार को बताया कि किसान संबंधित कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से या potato.uphorticulture.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी किसानों को आवेदन से पहले आधार, बैंक खाते और भूमि संबंधी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी की जांच करने की सलाह दी गई है। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। योजना का उद्देश्य निजी शीतगृहों में आलू के सुरक्षित भंडारण पर किसानों के खर्च को कम करना है।
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