युवक की फावड़ा से हत्या, दोषी को आजीवन कारावास:5 साल पहले की थी हत्या, 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

Sep 30, 2026 - 20:50
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युवक की फावड़ा से हत्या, दोषी को आजीवन कारावास:5 साल पहले की थी हत्या, 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा
जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने पांच साल पहले फावड़ा से हत्या करने वाले युवक को बुधवार को 2 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 22 सितंबर 2021 को शाम 6:15 बजे बीरबलपुर निवासी धनीराज पटेल के पिता विजय बहादुर पटेल शौच के लिए बाहर जा रहे थे। तभी पीछे से धर्मेंद्र पटेल ने उन पर फावड़ा और पत्थर से हमला कर दिया। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया घायल विजय बहादुर को सतहरिया ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने धर्मेंद्र पटेल को दोषी पाया। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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