आजमगढ़ में शंभूपुर की घटना को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा:पांच मौतों के बाद ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा था आरोप प्रत्यारोप

Oct 01, 2026 - 14:39
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आजमगढ़ में शंभूपुर की घटना को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा:पांच मौतों के बाद ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा था आरोप प्रत्यारोप
आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर में 22 सितंबर की शाम आरोपी अरविंद कुमार सिंह द्वारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ-साथ दो पुजारी की हत्या किए जाने के बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई थी। इस मामले को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की लड़ाई को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में अभी तक किस में किसी तरह की जातिगत विवाद और जातिगत तनाव का मामला सामने नहीं आया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि घटना घर में चल रहे पूजा-पाठ के चौथे दिन उत्पन्न हुए विवाद के बाद हुई। आरोप है कि अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी और पूजा कराने आए दो पुरोहितों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने दोनों पुरोहितों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन फायरिंग में पत्नी और दोनों पुरोहितों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अरविंद अपने तीन बच्चों के साथ घर के एक कमरे में बंद हो गया। पुलिस ने करीब सात घंटे तक उससे बातचीत कर दरवाजा खोलने और समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस के अनुसार अरविंद ने अपने एक बच्चे शौर्य को गोली मार दी। बच्चों की जान बचाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें अरविंद घायल हो गया। अरविंद और बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मृत्यु हो गई। नहीं आया कोई जातिगत विवाद एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि अब तक की जांच और परिवारजनों के बयानों में अभियुक्त को छोड़कर संबंधित तीनों परिवारों के बीच किसी जातिगत विवाद या पूर्व शिकायत की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तीनों परिवारों के लोग एक-दूसरे के दुख में शामिल हुए और संवेदना व्यक्त की। घटना को जातिगत संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक और तथ्यहीन मानते हुए कार्रवाई की गई है। X अकाउंट @Wale......70737 के खिलाफ अहरौला थाने में मुअसं330/2026 दर्ज किया गया है। इसमें धारा 353(1)(ग) बीएनएस और 66(C) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद अखिलेश मिश्रा के परिवार के जिन लोगों ने 13 दिन तक कुछ बोलने से इंकार किया था। उन लोगों ने भी बुधवार को प्रदर्शन किया था।

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