आंगनवाड़ी चयन मामले में बहराइच CDO को अवमानना नोटिस:HC के आदेश का पालन न करने का मामला, 29 अक्टूबर को पेशी के निर्देश

Sep 25, 2026 - 17:29
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आंगनवाड़ी चयन मामले में बहराइच CDO को अवमानना नोटिस:HC के आदेश का पालन न करने का मामला, 29 अक्टूबर को पेशी के निर्देश
बहराइच में आंगनवाड़ी कार्यकत्री चयन प्रक्रिया से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सुनील कुमार धन्वन्ता को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने अवमानना याचिका संख्या 3792/2026 की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याची की ओर से अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव और विजयेंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने पक्ष रखा। आय प्रमाण पत्र में एक अंक गलत होने पर आवेदन रद्द मामला विकासखंड चित्तौरा के ग्राम सिंगहा (मोलवी पुरवा) निवासी जैसमीन पत्नी मोहम्मद रईस अंसारी से जुड़ा है। जैसमीन ने आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन के दौरान आय प्रमाण पत्र संख्या में एक अंक गलत दर्ज हो गया था। इसी आधार पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जैसमीन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 11 और 20 मई 2026 को आदेश जारी करते हुए आय प्रमाण पत्र की जांच कराने और गलती सुधारने के बाद नियमानुसार चयन प्रक्रिया पर विचार करने के निर्देश दिए थे। CDO के निर्देश के बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र याची के आवेदन पर सीडीओ ने 11 अगस्त को जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश जारी किए थे। इसमें सात दिनों के भीतर फाइल प्रस्तुत करने और नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा गया था। आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी जैसमीन को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और उन्हें कार्यभार भी नहीं मिला। इसके बाद जैसमीन की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीडीओ को नोटिस जारी किया है। 29 अक्टूबर को पेशी, शर्त पूरी करने पर छूट हाईकोर्ट ने सीडीओ सुनील कुमार धन्वन्ता को 29 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट के आदेश के मुताबिक यदि सीडीओ आदेश का पूरी तरह पालन कर देते हैं, याची को मानसिक परेशानी के लिए 5 हजार रुपए का हर्जाना देते हैं और इस संबंध में हलफनामा दाखिल करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल सकती है। CDO बोले- पहले ही जारी कर चुके हैं आदेश सीडीओ सुनील कुमार धन्वन्ता ने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कोर्ट के अवमानना आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

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