ADJ ने बच्चों को पाक्सो कानून की जानकारी दी:संत विवेकानंद स्कूल में अभियान शुरू, 18 वर्ष से कम हर व्यक्ति बच्चा
इटावा में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पाक्सो अधिनियम 2012 और बाल संरक्षण कानूनों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे अभियान के पहले चरण की शुरुआत संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से हुई। छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी दी विद्यालय की प्रार्थना सभा में पहुंचे अपर जिला जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण कानून और पाक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बच्चा है। उन्होंने कहा कि बालक या बालिका की सहमति कानूनन मान्य नहीं है। बाल अपराध पर सजा का प्रावधान अपर जिला जज ने विद्यार्थियों को बताया कि बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध कानून के तहत कठोर दंडनीय हैं। उन्होंने बच्चों की पहचान, फोटो और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुश्किल में हेल्पलाइन से लें मदद उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी तरह की समस्या या अपराध की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की मदद ली जा सकती है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पाक्सो अधिनियम किसी भी लिंग के बच्चे के साथ हुए यौन अपराध पर लागू होता है और इसके प्रावधान लड़के और लड़की दोनों के लिए समान हैं। प्रधानाचार्य ने किया स्वागत कार्यक्रम के दौरान विद्यालय पहुंचे अपर जिला जज आलोक कुमार श्रीवास्तव का प्रधानाचार्य और निदेशक डॉ. आनंद ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। विद्यालय प्रबंधन ने इस जागरूकता अभियान को बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण पहल बताया। दो अक्टूबर से दूसरा चरण शुरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस विशेष जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से शुरू होगा। इस चरण के माध्यम से बच्चों और समाज के अन्य वर्गों को बाल संरक्षण, पाक्सो अधिनियम और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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