बच्ची का बिस्कुट-कुरकुरे रोकना PVR को पड़ा भारी:बरेली DM ने लगाया ₹2 हजार जुर्माना, लाइसेंस की शर्त तोड़ने पर कार्रवाई
बरेली के फीनिक्स मॉल स्थित PVR सिनेमा में 3 साल की बच्ची के लिए बिस्कुट और कुरकुरे ले जाना रोकना प्रबंधन को भारी पड़ गया। शिकायत की जांच के बाद डीएम अविनाश सिंह ने सिनेमा प्रबंधन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई लाइसेंस की शर्त संख्या-20 के उल्लंघन के आरोप में की गई। महेन्द्र नगर निवासी गौरव तुली 30 जून 2026 को पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ फिल्म देखने PVR पहुंचे थे। उनकी पत्नी के बैग में बच्ची के खाने के लिए बिस्कुट और कुरकुरे रखे थे। सुरक्षा कर्मचारियों ने इन सामान को सिनेमा के अंदर ले जाने से रोक दिया। इसके बाद परिवार ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में इसकी शिकायत की। नोटिस के बाद भी जरूरी सबूत नहीं दे सका PVR शिकायत के आधार पर प्रशासन ने सिनेमा प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जांच के दौरान प्रबंधन जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद प्रशासन ने PVR को लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन का दोषी माना। प्रशासन के मुताबिक, यह उल्लंघन उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 8 के तहत दंडनीय है। इसी आधार पर डीएम ने सिनेमा प्रबंधन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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