बिजनौर समरीन हत्याकांड- आरोपी मरगूब को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद:एकतरफा प्यार में घर में घुसकर चाकू से की थी हत्या, 57 हजार का जुर्माना भी लगा

Sep 29, 2026 - 20:58
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बिजनौर समरीन हत्याकांड- आरोपी मरगूब को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद:एकतरफा प्यार में घर में घुसकर चाकू से की थी हत्या, 57 हजार का जुर्माना भी लगा
बिजनौर में सवा छह साल पहले हुए समरीन हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी मरगूब उर्फ मुन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एफटीसी द्वितीय के अपर जिला जज डॉ. शहजाद अली ने उसे दोषी मानते हुए 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 6 अगस्त 2020 की है। मंडावर क्षेत्र के मोहम्मदपुर देवमल निवासी मोहम्मद आरिफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी बहन समरीन घर में कपड़े धो रही थी। इसी दौरान इनामपुरा मंडावर का मरगूब उर्फ मुन्ना चाकू लेकर घर में घुस आया। उसने एकतरफा प्यार में समरीन पर जान से मारने के इरादे से कई वार किए। आरोपी ने कहा, "अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा।" आरोपी ने समरीन के हाथ, पैर, कमर और छाती पर चाकू से वार किए, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ी। इलाज के दौरान अगले दिन समरीन की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर उसे जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद मरगूब उर्फ मुन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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