बिना लाइसेंस कुत्ता पाला तो लगेगा 5,000 का जुर्माना:लखनऊ नगर निगम ने चलाया चेकिंग अभियान, वसूले 20 हजार

Sep 29, 2026 - 17:09
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बिना लाइसेंस कुत्ता पाला तो लगेगा 5,000 का जुर्माना:लखनऊ नगर निगम ने चलाया चेकिंग अभियान, वसूले 20 हजार
शहर में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को लेकर नगर निगम लखनऊ सख्त हो गया है। मंगलवार सुबह जोन-3 अलीगंज व आसपास के क्षेत्रों में नगर निगम की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस पालतू कुत्ते रखने वाले 4 मकान मालिकों से मौके पर ही 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण विभाग की टीम सुबह 6:30 बजे ही प्रवर्तन दल और डॉग कैचिंग स्क्वाड के साथ सड़क पर उतर आई। चेकिंग के दौरान जुर्माना वसूलने के साथ ही 4 लोगों के मौके पर ही लाइसेंस बनाए गए, जिससे नगर निगम अकाउंट में कुल 24,000 रुपए जमा हुए। 10,000 पालतू कुत्ते, सिर्फ 3,400 के पास लाइसेंस लखनऊ शहर में 10,000 पालतू कुत्ते हैं। इनमें से केवल 3,400 कुत्तों का ही वैध लाइसेंस बना है। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा, रेबीज से बचाव और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अब बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घर बैठे क्लिनिक से बनाएं लाइसेंस नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया है: ऑनलाइन माध्यम: नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम: पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय (लालबाग, लखनऊ) में आवेदन जमा किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज: वैध एंटी-रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और पालतू पशु उपविधि 2025 का शपथ पत्र। हेल्पलाइन नंबर: 9511156792 (जयंत सिंह), 9721095021 (अफसर अली)

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