बलरामपुर में 18 वाहनों पर 2.05 लाख का जुर्माना:तेज हॉर्न और शोर मचाने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने की कार्रवाई

Sep 30, 2026 - 17:15
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बलरामपुर में 18 वाहनों पर 2.05 लाख का जुर्माना:तेज हॉर्न और शोर मचाने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने की कार्रवाई
बलरामपुर में शहर और सड़कों पर अनावश्यक शोर फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष अभियान ‘पीस’ बुधवार को अपने अंतिम दिन भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहा। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 28 से 30 सितंबर तक चले तीन दिवसीय अभियान में विभाग की प्रवर्तन टीम ने जिले के विभिन्न मार्गों और प्रमुख स्थानों पर सघन वाहन जांच की। अभियान के तीसरे और अंतिम दिन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले 18 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इन वाहनों पर कुल 2 लाख 5 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कार्रवाई के बाद वाहन चालकों में खलबली रही। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों को स्पष्ट संदेश दिया कि वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही साइलेंसर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। अनावश्यक रूप से तेज आवाज करने वाले उपकरणों का प्रयोग किसी भी स्थिति में न किया जाए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बृजेश के मुताबिक, ध्वनि प्रदूषण केवल कानों को परेशान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की जीवन गुणवत्ता पर भी पड़ता है। इसी को देखते हुए यातायात नियमों के साथ ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों के अनुपालन पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जनहित में इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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