बुलंदशहर में 2014 के असलम हत्याकांड के दोषी को सजा:कोर्ट ने आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया
बुलंदशहर में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत 12 साल पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास मिला। बुधवार शाम 6 बजे कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। घटना 2014 की है। मोहम्मद तैय्यब (बंसल सिनेमा के पीछे चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद) ने असलम की चाकू से हत्या की। 15 अप्रैल 2014 को सिकंदराबाद थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ। जांच के बाद तैय्यब को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। शस्त्र अधिनियम का केस भी दर्ज हुआ। 10 जून 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दी गई। बुलंदशहर पुलिस मॉनिटरिंग सेल ने मजबूत सबूत पेश किए। 30 सितंबर 2026 को एडीजे/एफटीसी-03 कोर्ट के जज योगेश कुमार ने तैय्यब को दोषी करार दिया। अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत, मॉनिटरिंग प्रभारी पंकज राय, पैरोकार सौरभ धनगर और कोर्ट मोहर्रिर कपिल राणा ने अहम भूमिका निभाई।
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