बुलंदशहर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:2020 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, 15 हजार का जुर्माना भी लगा
बुलंदशहर में 2020 में हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को शुक्रवार शाम 6 बजे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बुलंदशहर मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में अदालत में पैरवी की थी। यह मामला 2020 का है। सुंदरनगरी, नरौरा निवासी डोरीलाल (पुत्र कुंवरसैन) ने वादिया के पति दयाराम की गोली मारकर हत्या की थी। 8 अगस्त 2020 को नरौरा थाने में केस दर्ज हुआ और पुलिस ने 21 अक्टूबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की। एडीजे-08 न्यायाधीश आजाद सिंह ने सबूतों और गवाहों के आधार पर डोरीलाल को दोषी माना। अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी पंकज राय, कांस्टेबल आवेन्द्र और हेड कांस्टेबल सत्यनारायण ने इस मामले में योगदान दिया। पुलिस ने आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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