CJP प्रदर्शन केस में अक्षत त्रिपाठी को SC से राहत:5 लाख के बॉन्ड वाला नोटिस वापस, कोर्ट ने कहा- इसके आधार पर कार्रवाई भी निरस्त

Sep 28, 2026 - 19:03
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CJP प्रदर्शन केस में अक्षत त्रिपाठी को SC से राहत:5 लाख के बॉन्ड वाला नोटिस वापस, कोर्ट ने कहा- इसके आधार पर कार्रवाई भी निरस्त
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े मामले में छात्र अक्षत त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि अक्षत को 4 सितंबर को जारी किया गया 5 लाख रुपये के बॉन्ड वाला नोटिस पहले ही वापस लिया जा चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस नोटिस के आधार पर की गई कोई भी कार्रवाई निरस्त मानी जाएगी। अक्षत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जारी किए गए 5 लाख रुपये के बॉन्ड नोटिस पर हुई कार्रवाई को लेकर अदालत को सही जानकारी नहीं दी। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई। 4 सितंबर का नोटिस था विवादित अक्षत त्रिपाठी को ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसमें उनसे 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और 5-5 लाख रुपये के दो जमानती मांगे गए थे। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि अदालत इस नोटिस को उसी दिन रद्द कर सकती है। इस पर केंद्र की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 4 सितंबर को जारी विवादित नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही वापस ले चुकी है। नोटिस के आधार पर कार्रवाई भी खत्म सरकार की ओर से नोटिस वापस लिए जाने की जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 4 सितंबर के नोटिस के आधार पर की गई कोई भी कार्रवाई निरस्त मानी जाएगी। यानी उस नोटिस के आधार पर अक्षत के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अक्षत ने अपनी याचिका में इसी नोटिस और उसके आधार पर हुई कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट के निर्देश के बाद अब 4 सितंबर के नोटिस से जुड़ी कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

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