गर्भवती पत्नी से मारपीट, बच्चे की मौत:दो दोषियों को 5 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना भी लगा

Sep 25, 2026 - 16:57
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गर्भवती पत्नी से मारपीट, बच्चे की मौत:दो दोषियों को 5 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना भी लगा
फतेहपुर में शुक्रवार को गर्भवती महिला से मारपीट के 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहईउद्दीनपुर गांव का है। मारपीट में करीब आठ माह की गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मारपीट का आरोप घटना 8 जून 2021 की शाम करीब 7:30 बजे हुई थी। राकेश लोधी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि रमेश लोधी और भीम लोधी घर के दरवाजे पर पहुंचे और उसकी गर्भवती पत्नी माधुरी देवी को गालियां देने लगे। विरोध करने पर दोनों ने माधुरी के साथ लात-घूंसों और डंडे से मारपीट की। मारपीट में उसके पेट और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। आठ माह की गर्भवती थी महिला परिजनों ने घायल माधुरी देवी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। वह करीब आठ माह की गर्भवती थीं। इलाज के दौरान सामने आया कि मारपीट में आई चोटों के कारण उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। घटना के अगले दिन पीड़ित पक्ष ने हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। छह गवाहों के बयान दर्ज हुए मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भीम उर्फ राजेश और रमेश लोधी को दोषी माना। अलग-अलग धाराओं में भी सुनाई सजा अदालत ने दोनों को पांच साल की कठोर कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 323/34 में छह महीने, धारा 504 में छह महीने और धारा 506 में दो साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने पैरवी की।

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