हापुड़ में विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून की जानकारी दी:सुरक्षित स्पर्श से लेकर साइबर सुरक्षा तक समझाए अधिकार
हापुड़ में बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम-2012 पर जागरूकता अभियान चल रहा है। जिला न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम के निर्देश पर विद्यालयों में कार्यक्रम हो रहे हैं। 28 सितंबर 2026 को न्यायिक अधिकारी श्रीमती आभा ने लक्ष्मी कम्पोजिट विद्यालय, हापुड़ में छात्रों को जानकारी दी। उन्होंने बताया, 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा है, नाबालिगों से जुड़े लैंगिक अपराधों में सहमति मान्य नहीं होती। श्रीमती आभा ने सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, लैंगिक अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, साइबर उत्पीड़न व बाल विवाह पर विद्यार्थियों को समझाया। बच्चों को सलाह दी गई कि अनुचित व्यवहार या धमकी मिलने पर चुप न रहें। तुरंत माता-पिता, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। शिकायत प्रक्रिया और पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने पर चर्चा हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी गौरव सहगल, नीतू व तुलसी शर्मा ने बताया, अभियान का पहला चरण 1 से 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। उद्देश्य बच्चों को पॉक्सो कानून की बुनियादी जानकारी देना है।
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