हत्या-लूट के 3 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई:गैंग लीडर समेत 3 पर दर्ज किया मुकदमा, पहले से जेल में हैं बंद
फिरोजाबाद में हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी गैंग लीडर समेत तीन आरोपियों पर मक्खनपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय से रिमांड स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों आरोपी फिलहाल जिला कारागार फिरोजाबाद में निरुद्ध हैं। यह कार्रवाई एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में संगठित अपराध और अपराध से आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने वाले अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस अब गैंग के आपराधिक रिकॉर्ड और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटा रही है। गैंग लीडर समेत तीन पर गैंगस्टर एक्ट का केस मक्खनपुर पुलिस ने गैंग लीडर आकाश उर्फ हनुमान पुत्र धर्मेंद्र उर्फ पप्पू निवासी सदर बाजार, मक्खनपुर के अलावा लक्की कुमार पुत्र संजय निवासी नगला रामबल, ट्रांस यमुना, आगरा और मोहित उर्फ रजत पुत्र उपनेश निवासी इटावा, हाल निवासी कहरई, आगरा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 270/2026 दर्ज किया है। तीनों पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हत्या-लूट और साजिश के मामले में पहले से आरोपी पुलिस के अनुसार तीनों के खिलाफ मक्खनपुर थाने में हत्या, लूट और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा मुकदमा अपराध संख्या 217/2026 दर्ज है। इसमें बीएनएस की धारा 103(1), 309(6), 317(2) और 61(2) के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के मुताबिक आकाश और लक्की के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत एक अन्य मुकदमा भी दर्ज है। संगठित अपराध से आर्थिक लाभ लेने का आरोप पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई संगठित अपराध में शामिल होकर आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करने के आरोपों के आधार पर की गई है। पुलिस ने तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। अब गैंग की गतिविधियों और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तीनों जेल में बंद, रिमांड की प्रक्रिया शुरू गैंगस्टर एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय से रिमांड स्वीकृत कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों आरोपी पहले से जिला कारागार फिरोजाबाद में निरुद्ध हैं। पुलिस के मुताबिक, न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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